रिपोर्ट/मुकेश बछेती
पौड़ी/श्रीनगर(पहाड़ ख़बरसार)आज वादी सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय तोताराम गैरोला, निवासी-गढ़सारी ने थाना श्रीनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि बीती रात में उनके गांव गडसारी में उनके पैतृक घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताला तोड़कर घर से एक सैमसंग टीवी, एक सिलेंडर इण्डेन कम्पनी, घर के बाहर मन्दिर से 04 घण्टियां और एक म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर चोरी कर लिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0स0 29/2023, धारा- 457/380 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे* द्वारा चौरी की उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए अभियोग के सफल अनावरण कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीम गठित हेतु आदेशित किया गया। निर्गत आदेशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्री शेखर चन्द्र सुयाल के निर्देशन, पुलिस उपाधीक्षक श्रीनगर श्री श्यामदत्त नौटियाल के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा *तत्काल थाना क्षेत्र में सम्भावित* स्थानों पर *दबिश* और सुरागरसी पतारसी करते हुए अभियोग उपरोक्त में *संलिप्त अभियुक्त राम सिंह पुत्र बुद्धि* सिंह को डायट सेंटर खण्डाह के पास से चोरी के *शतप्रतिशत माल के साथ गिरफ्तार* करते हुये अभियोग उपरोक्त में धारा 411 भा.द.वि. की वृद्धि की गयी। *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा चौरी की घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु ₹2500/- के ईनाम* घोषणा की गयी।
पूछताछ का विवरणः-
गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह पेशे से ट्रक ड्राइवर है और वह वादी के घर पर बीते कई दिनों से रेकी कर रहा था, उसको पता था कि उसकी मां अपने गढ़सारी स्थित पैतृक घर पर अकेले रहती है। दिनांक 25.04.2023 को उनके घर पर कोई नहीं था इस बात का फायदा उठाकर उसने घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त ने बताया कि वह पूर्व में बीते वर्ष अक्टूबर में निकटवर्ती गांव कोटी कमेड़ा में भी पांच घरों के ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अभियुक्त ने यह भी बताया की वह नशे का आदी है और अपनी नशे की आपूर्ति के लिए उसने चोरी जैसी घटना को अंजाम दिया।
नाम पता अभियुक्तः-
राम सिंह रावत (उम्र 52 वर्ष) पुत्र स्व0 बुद्धि सिंह, निवासी-नायलगढ़,कोतवाली- श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0स0-29/2023, धारा-457/480/411 भा.द.वि।
बरामद मालः-
- एक सैमसंग टीवी,
- एक सिलेंडर इण्डेन कम्पनी,
- घर के बाहर मन्दिर से 04 घण्टियां
- एक म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर चोरी
पुलिस टीम
- वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री संतोष पैथवाल
- उपनिरीक्षक श्री रणवीर रमोला
- मुख्य आरक्षी198 ना0पु0 जितेन्द्र