रिपोर्ट/रीमा नेगी
पौड़ी(पहाड़ ख़बरसार)माननीय न्यायालय में चल रहे किसी मामले में अभियुक्त पक्ष अथवा मामले से सम्बन्धित व्यक्ति मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान पेश नही होता है, तो मा0 न्यायालय सम्बन्धित के विरुद्ध पेश होने हेतु गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) जारी करते है, जिसमें पुलिस सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय में पेश करती है।
जिसके क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को माननीय न्यायालय से जारी गैर जमानती वारण्टियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं|
दिनांक 07.06.2023 को जनपद की कोतवाली लैन्सडाउन पुलिस द्वारा मा0 न्या0 न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार (गढ़वाल) से निर्गत गैर जमानती वारण्ट वाद सं0- 1192/2017, धारा 138 NI ACT में वारण्टी/अभियुक्त रविन्द्र सिंह (उम्र-39 वर्ष), पुत्र-स्व श्री विक्रम सिंह, निवासी- ग्राम-बाडियो, पोस्ट आफिस-ढेरियाखाल, थाना-लैंसडाउन, जनपद-पौड़ी गढ़वाल को गाँधी चौक, लैन्सडाउन से गिरफ्तार कर नियमानुसार मा0न्यायालय पेश किया गया।
पुलिस टीम
1- वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री रियाज अहमद
2- मुख्य आरक्षी110 ना0पु0 सम्पूर्ण सिंह