रिपोर्ट/मुकेश बछेती
पौड़ी(पहाड़ ख़बरसार)माननीय न्यायालय में चल रहे किसी मामले में अभियुक्त पक्ष अथवा मामले से सम्बन्धित व्यक्ति मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान पेश नही होता है, तो मा0 न्यायालय सम्बन्धित के विरुद्ध पेश होने हेतु गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) जारी करते है, जिसमें पुलिस सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय में पेश करती है।
इसी परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को मा0 न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) की शत प्रतिशत तामील कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये है जिसके क्रम मेः-
आज दिनांक 19/02/2023 को थाना थलीसैंण पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल द्वारा जारी NBW/कुर्की वारंट फौजदारी वाद संख्या-137/2020, मु0अ0सं0-13/2019, धारा-60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त ज्ञानचंद पुत्र रति राम, निवासी-भारवाड़ा, थाना-सरधना, मेरठ को उसके घर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस टीम
- उपनिरीक्षक संजीव मंमगाई
- आरक्षी 132 नापु0 आदित्या